उत्तर प्रदेशलखनऊ

ज्ञानवापी मस्जिद केस: सर्वेक्षण के आदेश पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को

नई दिल्ली. आज यानी शुक्रवार को अन से कुछ देर पहले, ज्ञानवापी मस्जिद केस (Gyanvapi Case) मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई. हालांकि आज हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद अब इसकी सुनवाई को आगामी 28 नवंबर तक के लिए टाल दिया है. गौरतलब है कि, यह मामला ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से कराए जाने के एक आदेश से जुड़ा है.

बता दें कि, निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगामी 30 नवंबर तक इस पर रोक लगा रखी है. सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने भी हाईकोर्ट में अपनी अपनी याचिका दाखिल की हुई है.

इसके साथ ही आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द की तरफ से दाखिल वाद की सुनवाई एक बार फिर टल गई है. दरअसल इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की आकृति की पूजा पाठ रागभोग आरती करने की जरुरी अनुमति मांगी गई है। वहीं आज कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अब इस बाबत अगली सुनवाई आगामी 18 नवम्बर को होगी।

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