राष्ट्रीयव्यापार

PAN को आधार लिंक करने से केवल इन्हें मिलेगी छूट

जैसा कि सभी को पता है कि सरकार ने आयकर कानून के अनुसार 1 जुलाई से परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार को लिंक करना जरूरी हो गया है. हालांकि, सरकार ने कुछ लोगों को इन दो दस्तावेजों को लिंक करने से कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की है. आइये जानते हैं यह छूट पाए वे लोग कौन हैं.

ये भी पढ़ें: मात्र एक नुस्खे से पेट और कमर की चर्बी हो जाएगी बिलकुल गायब !

PAN को आधार लिंक करने से केवल इन्हें मिलेगी छूट   उल्लेखनीय है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA जिन लोगों पर लागू नहीं होगी उनमें अप्रवासीय भारतीय (NRI), जो भारत के नागरिक नहीं हैं, कर वर्ष के दौरान किसी भी समय जिन लोगों की उम्र 80 साल या इससे ज्यादा हो और असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को छूट दी गई है .

ये भी पढ़ें: नीम की पत्तिया पायरिया की बीमारी में होती है फायदेमंद

बता दें कि आयकर विभाग ने व्यक्तिगत की इन श्रेणियों को धारा 139AA से छूट दी गई है. यानी अगर इन्होंने आधार या आधार एनरॉलमेंट आईडी नहीं प्राप्त की है, तो इनके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं होगा, लेकिन अन्य सभी लोगों को अपने पेन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) विभाग की तरफ से अधिसूचित तारीख के बाद अमान्य हो जाएगा.

 

Related Articles

Back to top button