दिल्ली

PMGKY: ब्लैकमनी रखने वालों को IT ने दी कड़ी चेतावनी

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों से कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईमानदारी से आय का खुलासा करने को कहा है. साथ ही यह चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर 77.25 प्रतिशत कर और जुर्माने के साथ अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है.

PMGKY: ब्लैकमनी रखने वालों को IT ने दी कड़ी चेतावनी

सरकार ने दिसंबर में पेश की थी योजना

विभाग ने प्रमुख समाचारपत्रों में दिये विज्ञापनों में कहा है, ‘उंगलियों के निशान की तरह आपका कालाधन हमें आपके पास पहुंचा सकता है.’ विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘ऐसी अघोषित आय का खुलासा नहीं करने पर जुर्माना, अभियोजन और प्रवर्तन की कार्रवाई सहित 77.25 की दर से कर, अधिभार तथा उपकर लगाया जाएगा.’सरकार ने पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) पेश की थी. इसके तहत जिनके पास बेहिसाब नकद या बैंक खातों अथवा डाकघरों में जमा है, वे उसकी घोषणा कर कर सकते हैं और उन्हें 49.9 प्रतिशत कर तथा जुर्माना देना होगा.

4 साल के लिये बिना ब्याज वाले खाते में जमा करना होगा

साथ ही अघोषित आय का एक चौथाई हिस्सा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत चार साल के लिये बिना ब्याज वाले खाते में जमा करना होगा. कर विभाग ने विज्ञापन में कहा है, ‘आयकर विभाग के पास आपकी अघोषित आय और संपत्ति की जानकारी है, आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च 2017 तक अपनी अघोषित आय और परिसंपत्तियों के बारे में पूर्ण तथा सही घोषणा कर गरीबों की सहायता करें.’इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले में पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी और इस योजना के अंतर्गत घोषित आय पर संपत्ति कर और अन्य किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा. साथ ही इस प्रकार की घोषणा के लिये अभियोजन से मुक्ति होगी.

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