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प्रमोशन में आरक्षण एससी-एसटी वर्ग के धनी लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दे दी है, लेकिन एससी-एसटी वर्ग को प्रमोशन में क्रीमी लेयर का नियम लागू करने का मामला अब भी लटका हुआ है। इस वर्ग में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लंबित है। इसमें मांग की गई है कि संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। सुनवाई अगले माह होने की संभावना है। याचिका 2018 में दायर की गई थी। तब से इस पर आठ सुनवाई हो चुकी हैं।

कोर्ट की कार्य सूची में यह मामला अब अगले दो हफ्तों में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष सुनवाई होने की सूची में है। हालांकि, एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर कोई भी सरकार लागू नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए चिंतित है, क्योंकि पांच जजों की पीठ ने भी कहा है कि क्रीमी लेयर का नियम एससी-एसटी में भी लागू होगा। केंद्र सरकार ने 2019, दिसंबर में मुख्य न्यायाधीश की पीठ से इस मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग की। इसके बाद यह मामला फरवरी 2020 में मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लगा और स्थगित हो गया।

अब इसकी सुनवाई पूरे दो वर्ष बाद अगले माह होने की संभावना है। दरअसल, पांच जजों की संविधान पीठ ने जनरैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले (2018) में एम नगराज केस (2006 में निर्णित) में दिए गए क्रीमी लेयर के नियम को लागू करने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना था कि क्रीमी लेयर एससी-एसटी में भी लागू होगी, क्योंकि इससे सामाजिक कल्याण को कोई खतरा नहीं है। पूरे आरक्षण का मकसद यही है कि समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाना।

लेकिन, यह तब संभव नहीं होगा, यदि वर्ग के अंदर क्रीमीलेयर वाला समूह ही सभी नौकरियां हासिल कर ले और शेष वर्ग हमेशा की तरह से पिछड़ा ही रहे। जनरैल मामले में भी केंद्र सरकार ने आग्रह किया था कि मामले को सात जजों की पीठ को भेजा जाए, लेकिन संविधान पीठ ने सरकार का आग्रह खारिज कर दिया था।

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