राजस्थानराज्य

विधानसभा आम चुनाव के तहत झालावाड़ में धारा 144 लागू

झालावाड़ : विधानसभा चुनाव-2023 को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने व जिले में कानून व्यवस्था व लोकशांति बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले की सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निषेधाज्ञा के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र रिवॉल्वर, पिस्तौल, बंदूक, रायफल व अन्य धारदार हथियार तलवार, गण्डासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बरछी, लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा और ना ही उसका प्रदर्शन करेगा। न ही किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक नारे लगवाएगा तथा उपरोक्त शस्त्रों को लेकर गृह सीमा से बाहर जाने एवं उसका प्रदर्शन करना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

लाइसेंसी हथियार जमा कराने के निर्देशः आगामी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित व सौहादपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को अपने लाइसेंस युक्त शस्त्र अपने संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी अथवा आर्म्स एवं एम्युनेशन डीलर के यहां तत्काल जमा कराने होंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पश्चात् संबंधित पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी अथवा आर्म्स एवं एम्युनेशन डीलर से पुनः प्राप्त कर सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति जिले में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व सक्षत स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर राजनीतिक एवं अन्य प्रयोजनार्थ आम सभा, धरने, जुलूस, वाहन रैली, भाषण सभाओं आदि का आयोजन नहीं करेगा। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।

विधानसभा चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक अथवा जातीय सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले पम्पलेट्स, पोस्टर व चुनाव सामग्री नहीं छपवाएं एवं ना ही छापे तथा वितरित करें। साथ ही ऐसे ऑडियो, विडियो कैसेट के माध्यम किसी प्रकार का आपत्तिजनक प्रचार न करें तथा दीवारों पर ऐसे नारे न लिखें जिससे किसी धर्म, जाति विशेष को ठेस पहुंचती हो।

चुनाव के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करें और न ही किसी व्यक्ति को सेवन कराएं। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करें और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक मदिरा अपने पास संग्रहित करें। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश 09 अक्टूबर, 2023 की मध्यरात्रि से 05 दिसम्बर, 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावशाली रहेगा।

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