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समाज के निर्धन और अशिक्षित लोगों की सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता कराया जाता है उपलब्ध – सचिव संदीप कुमार तिवारी

पौड़ी : सिविल जज(सी.डि.)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी ने आज अपने कार्यालय कक्ष जिला न्यायालय परिसर पौड़ी में पत्रकार वार्ता कर जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविरों तथा प्राधिकरण के द्वारा किये जा रहे कार्य एवं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी से रूबरू कराया। आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर, 201 से 14 नवंबर, 2021 तक भारतीय विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ-साथ जिला प्रशासन की ओर से जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को विधिक जानकारियां को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का लक्ष्य शत-प्रतिशत लोगों तक विधिक जानकारी मुहैया कराना है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से शिविरों के आयोजन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम के तहत लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जनपद के प्रत्येक डाकघर में विधि की जानकारी भी मुहैया कराई जाएगी, जिससे जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय से वंचितों को कानूनी जानकारी लेने के लिए संबंधित डाकघर में जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए एक आवेदन करना होगा। डाक विभाग उस आवेदन को जिला मुख्यालय के प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। इसके लिए जनपद में डाक विभाग के एक हजार पोस्टमैनो को विधिक सेवा प्राधिकरण की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य है कि हर वंचित व जरूरतमंद को न्याय आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर भी जिला प्राधिकरण से सहायता प्राप्त हो सकेगी।

प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि समाज के निर्धन और अशिक्षित लोगों की सहायता के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर बहुद्देशीय शिविरों में लोगों को कानूनी मूलभूत अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही जरूरी प्रमाण पत्रों को भी बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जनपद के विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्राधिकरण की ओर से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नौ लीगल क्लीनिक भी संचालित किए जा रहे हैं। यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विधि की जानकारी देने के लिए आशा, आंगनवाड़ी व ग्राम प्रधान के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले सरकारी कर्मचारी भी लोगों को प्राधिकरण की विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी देंगे। कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जेल में सजायाफ्ता बंदियों को भी विधिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। प्राधिकरण की ओर से निर्धन बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि उन्हें कानूनी सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि जनपद में आगामी 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी किया जाएगा। कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय के न्यायालय परिसर पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर, लैंसडाउन व धुमाकोट में आयोजित किया जाएगा।

इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य व स्थापना पर भी विस्तार से रोशनी डाली। साथ ही उन्होंने लोगों से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नालसा ऐप भी डाउनलोड करने की अपील की है। कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को कानूनी जानकारी आसानी से फोन पर उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से जनपद के क्षेत्रों में आयोजित होने वाले समस्त शिविरों को संचालित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे आम जनमानस की समस्या का निराकरण करने में सुविधा होती है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं अन्य शिविर से जुड़े लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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