मध्य प्रदेशराज्य

बीएलओ एवं ऑपरेटर्स को मतदाता सूची के संशोधित फार्म के साथ दिया प्रशिक्षण

भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम पर आपत्ति करने, मतदाता के नाम संशोधन करने एवं मतदाता के नाम का स्थानांतरण एवं विधानसभा क्षेत्र से अन्य विधानसभा क्षेत्र में करने संबंधी प्रयोग में आने वाले निर्धारित फार्म-6, 6ख, 7 एवं 8 में परिवर्तन किया गया है। इसके संबंध में सीहोर, रायसेन एवं विदिशा जिले के चुनिंदा बीएलओ और ऑपरेटर्स का प्रशिक्षण 20 जुलाई को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में दिया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता के नाम जोड़ने आदि से संबंधित जिन फार्मों में परिवर्तन किया गया है, उसमें सर्वप्रथम मतदाताओं का आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी दी जाना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वैच्छिक रखा गया है। उपस्थित बीएलओ एवं ऑपरेटर्स को नवीन संशोधित फार्मों के संबंध में आयोग द्वारा बनाये गये एसओपी के तहत प्रारूप 6 के 60, 6ख के 60, 7 के 60 एवं 8 के 120 फार्मों का डेमो सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा।

प्रशिक्षण में शामिल सभी बीएलओ से अपेक्षा की गई कि वे अपने मतदान क्षेत्र के सभी मतदाताओं से सम्पर्क कर फार्म 6ख में जानकारी एकत्रित करें। साथ ही अन्य फार्मों में जो परिवर्तन किये गये हैं, उसकी जानकारी सभी मतदाताओं को देने का प्रयास करे। इसका अभियान एक अगस्त से प्रारंभ किया जायेगा। इस संबंध में पूर्ण तैयारी करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिये गये हैं। यह भी जानकारी दी गई कि इस संबंध में सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भोपाल में मीटिंग की जायेगी। साथ ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी चर्चा की जायेगी।

Related Articles

Back to top button