नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली, साफ सफाई की अव्यवस्था और भोजन की व्यवस्था न होने पर सरकार को फटकार लगाई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह चार मई 2020 के शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारियों के माध्यम से सभी ग्राम प्रधानों को क्वारंटीन सेंटरों में व्यवस्था करने को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने स्थिति सुधार कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट की प्रति स्वास्थ्य सचिव को उपलब्ध करा उन्हें आदेश दिया है कि रिपोर्ट में अंकित कमियों को सुधारते हुए प्रगति आख्या दो सप्ताह बाद पेश करें।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।