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इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जल निगम प्रबंध निदेशक छह जनवरी को तलब

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छटनी किये गये उप्र जल निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दोबारा ज्वाइन कराने के आश्वासन के बावजूद सात साल तक भटकाने को गंभीरता से लिया है। और जल निगम के प्रबंध निदेशक को 6 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।

… तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी

कोर्ट ने कहा है कि यदि भदोही जल निगम अधिशाशी अभियंता कार्यालय मे कार्यरत रहे याची को दैनिक कर्मी के रूप मे ज्वाइन करा लेते हैं तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। केवल ज्वाइन कराने मे देरी का कारण देते हुए व्यक्तिगत हलफनामा देना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने महेन्द्र कुमार यादव की याचिका पर दिया है।

जल निगम ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छटनी की

मालूम हो कि जल निगम ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की। एक श्रमिक राम चंद्र ने अवार्ड के खिलाफ याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। जिसके खिलाफ जल निगम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान निगम ने सुप्रीम कोर्ट में सभी छटनी शुदा कर्मचारियों को दैनिक कर्मी के रूप वापस लेने का आश्वासन दिया और श्रमिकों की सूची पेश की। याची का नाम उस सूची में है।

याची ने अधिशासी अभियंता भदोही को अर्जी देकर ज्वाइन कराने की मांग की। अभियंता ने अधीक्षण अभियंता मिर्जापुर से आवश्यक निर्देश मांगे। कोई कार्यवाही नहीं की। सात साल से याची भटक रहा है।

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भदोही की लिस्ट में याची 6 नंबर पर है। कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में काम पर वापस लेने को कहा है तो याची को ज्वाइन क्यों नहीं करा रहे है। सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

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