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फरार एसपी पाटीदार की ठेकेदार मौत मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरार चल रहे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की क्रेसर ठेकेदार की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है।

निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ क्रेसर ठेकेदार इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत को लेकर उनके भाई ने महोबा के कबरई थाने में एफआईआर दर्ज कराई है कि एसपी मणिलाल पाटीदार ने इंद्रकांत त्रिपाठी को धमकाकर छह लाख रुपये रिश्वत ली और प्रत्येक माह इससे ज्यादा धन की मांग की।

इंद्रकांत त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ

इंद्रकांत के इनकार करने पर एसपी ने उसे धमकाया कि ऐसे मरवा दूंगा कि आत्महत्या लगे। उसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने इन बातों का खुलासा किया और उसके बाद गोली लगने से उनकी मौत हो गई।

राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अर्जी का विरोध किया। कहा कि मणिलाल पाटीदार पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है।

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इसके अलावा उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया है। कुर्की के वारंट के बावजूद उसके फरार रहने पर आईपीसी की धारा 174ए के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऐसे में वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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