कारागार विभाग के साढ़े तीन हजार रिक्त पदों को भरेगी योगी सरकार
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग और गृह विभाग को उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती का खाका तैयार करने के आदेश दिये हैं। ऐसे में जल्द ही इन पदों को भरने के लिए शासनादेश जारी किया जा सकता है। मालूम हो कि वर्तमान में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में कुल साढ़े तीन हजार से अधिक पद खाली हैं। यह पद समूह क से लेकर घ तक के हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग के साथ कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने उन्हे अवगत कराया कि वर्तमान में विभाग में कुल 3504 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि विभाग में समूह क के 156 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 107 पद रिक्त हैं। इसी तरह समूह ख के 738 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 326 पद खाली हैं। वहीं समूह ग और घ में क्रमश: 10543 और 682 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से क्रमश: 2808 और 263 पद खाली हैं। ऐसे में कुल 12119 स्वीकृत पद के सापेक्ष वर्तमान में 8769 पद पर कर्मी तैनात हैं, जबकि शेष पद खाली हैं। इसी तरह जेल वार्डर के 7815 पदों के सापेक्ष 2068 पद खाली हैं, जिसके लिए विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को पत्र लिखा गया है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया मई में शुरू हो सकती है।
वहीं चिकित्साधिकारी के 153 पदों के सापेक्ष 36 पद खाली हैं। इन पदों पर तैनाती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाती है। ऐसे में विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेज दिया है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट के 149 पदों के सापेक्ष 89 पद खाली हैं, जिसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र के जरिये अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि रिक्त पदों की वजह से कारागारों को सुचारू रूप से चलाने में समस्या आ रही है। साथ ही जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन को विभाग में खाली पदों का खाका तैयार कर नियमानुसार रिक्त पदों को भरने के लिए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिये थे, जिस पर शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। जानकारों की मानें तो जल्द ही इन रिक्त पदों को लेकर भर्ती का शासनादेश जारी किया जा सकता है।