दिल्ली सरकार के निलंबित प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर प्रवर्तन निदेशालय शिकंजा कसने जा रहा है। ईडी इस मामले में प्रधान सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच करेगी।
ईडी मामले की अगर जांच करती है तो भ्रष्टाचार के इस मामले में घोटाले की पूरी रकम आरोपियों से ही वसूल की जाएगी। जिसमें रकम वसूल करने के लिए आरोपियों की चल-अचल संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
आईपीसी की धारा 409 के तहत प्रधान सचिव के खिलाफ मामला चलाया जा सकता है। इस मामले में आरोपी को आजीवन कारावास या दस साल की कैद हो सकती है।