नाबालिग बेटा चला रहा था कार, पिता पर 50 हजार का जुर्माना
मुंबई। अपने नाबालिग बच्चों को बिना लायसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने वाले सावधान हो जाएं। ऐसे ही एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके पिता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिना लाइसेंस के अपने परिवार की कार चला रहे इस नाबालिग से एक दुर्घटना हुई थी जिसमें उसका साथी घायल हो गया था।
14 नवंबर, 2015 को हुई इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। दुर्घटना लोखंडवाला में कार के सड़क डिवाइडर पर चढ़ जाने से हुई थी।
बाद में दोनों लड़कों के परिवारों ने आपस में समझौता कर लिया और हाई कोर्ट में मामले की एफआइआर रद करने की अर्जी लगाई। लेकिन जस्टिस नरेश पाटिल की बेंच ने मामले को अलग प्रकृति का बताते हुए कार चला रहे लड़के के पिता राजेश ढोले पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
फैसले में कहा, कार लड़के के पिता की थी और उसने नाबालिग बेटे को कार चलाने की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप हुई दुर्घटना में एक अन्य लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ। इसलिए कार चला रहे लड़के के पिता का भी दोष बनता है। इसीलिए उसे अर्थदंड दिया गया।