भोपाल। लोकसभा निर्वाचन-2019 में भी मतदाताओं की सुविधा के लिए फोटो वाली वोटर पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ का नजरी नक्शा प्रिंट कराया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार वोटर पर्ची को बीएलओ द्वारा मतदाता के घर चुनाव की तिथि से पांच दिन पहले पहुंचाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची उसी भाषा में होगी जिस भाषा में उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाताओं को मतदान के पहले घर-घर वितरित की जाने वाली मतदाता पर्ची के पीछे पोलिंग बूथ के नजरी नक्शा के अलावा, बूथ नम्बर, चुनाव की तिथि एवं समय, हेल्पलाइन नम्बर, बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित मतदाता के मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण सूचनाएं मुद्रित की जा सकेगी। वोटर पर्ची का प्रकाशन फोटोयुक्त वोटर लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा ताकि मतदाता की फोटो में भिन्नता की स्थिति निर्मित न हो।
वोटर पर्ची का वितरण बीएलओ द्वारा राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ किया जाएगा ताकि किसी भी राजनैतिक दल को शिकायत का अवसर न मिल सके। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पर्ची का वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा तथा कार्यक्रम की सूचना राजनैतिक दलों को भी दी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा इस वोटर पर्ची को संबंधित मतदाता को या परिवार के किसी वयस्क सदस्य को ही सौंपा जा सकेगा। वोटर पर्ची के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ द्वारा एक रजिस्टर भी संधारित किया जाएगा। वितरण से शेष रह गई वोटर स्लिप को बीएलओ द्वारा अपने से संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सौंपा जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अवितरित फोटो वोटर स्लिप की वर्णानुक्रम में सूची तैयार करने के बाद उन्हें सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रख देंगे।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को मतदान केन्द्रवार वर्णानुक्रम में तैयार की गई अवितरित फोटो वोटर स्लिप की सूची की दो प्रतियां रिटर्निंग अधिकारी को भी सौंपना होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को बीएलओ द्वारा अवितरित फोटो वोटर स्लिप वापस कर दिये जाने के बाद इनका वितरण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग के नये निर्देश के अनुसार बीएलओ द्वारा घर-घर पहुंचाई जाने वाली वोटर स्लिप के आधार पर इस लोकसभा चुनाव में वोट डालना संभव नहीं होगा। मतदाता को वोट डालने के लिए वोटर स्लिप के साथ वोटर आईडी कार्ड भी मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करना होगा। यदि मतदाता के पास फोटो वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इस स्थिति में उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 11 दस्तावेजों में से कोई एक फोटोयुक्त पहचान का दस्तावेज मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने पर ही वोट डालने की अनुमति होगी।