उत्तर प्रदेशलखनऊ

मां बनी 13 साल की रेप विक्टिम लड़की, हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

दस्तक टाइम्स/एजेंसी:
maलखनऊ: अनचाहे बच्चे की मां बनी 13 साल की रेप विक्टिम लड़की के मामले में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह पीड़िता को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे। इतना ही कोर्ट ने पीड़ित नाबालिगा को बालिग होने पर नौकरी देने का भी आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने विक्टिम की बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी बाल कल्याण विभाग को सौंपी है। जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने यह फैसला सुनाया।गौरतलब है कि बीते 17 फरवरी 2015 को बाराबंकी के एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया था। विक्टिम लड़की गांव में चल रही भागवत कथा में गई थी। रात करीब 11:30 बजे कथा खत्म होने पर लड़की मंदिर के पीछे बाथरूम करने चली गई। वहां आरोपी ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबाकर रेप किया। फिर धमकी दी कि किसी को बताया तो वह घरवालों को मार डालेगा। इस धमकी से उनकी बेटी बुरी तरह डर गई। आठ जुलाई को अचानक उसकी तबियत बिगड़ी तो उसे तुरंत मुजफ्फरनगर महौली से बाराबंकी ले जाया गया। डॉक्टरों ने सोनोग्राफी की तो पता चला कि वो गर्भवती है। इसके बाद बेटी से रेप की घटना के बारे में पता चला।

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