अपराध

रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई 40 साल की सजा

फरीदाबाद: दो नाबालिग बेटियों से रेप के दोषी पिता को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश कुलदीप सिंह के कोर्ट ने बुधवार को दोनों केस में 20-20 साल की सजा सुनाई। दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजा अलग-अलग चलेंगी। यानी एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी शुरू होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि यह केस 15 मई 2017 को महिला थाने में दर्ज हुआ था। केस के मुताबिक 15 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है। पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां की एक 10 साल की बेटी है। किशोरी के अनुसार पिता उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसने सौतेली मां को यह बात बताई। इस पर वह उसे थाने लेकर गई, तब मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस पूछताछ व जांच शुरू होने पर आरोपित की सौतेली बेटी (10) ने बताया कि उसके साथ भी पिता ऐसा ही करता है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई।

Related Articles

Back to top button