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1984 सिख दंगे : दो लोगों की हत्या के दो दोषियों की सजा का ऐलान आज

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान आज किया जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडेय ने दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रहने वाले हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या के मामले में नरेश सहरावत और यशपाल सिंह को दोषी माना है।

मृतक हरदेव सिंह के भाई संतोष सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य के अभाव में इस मामले को 1994 में बंद कर दिया था, लेकिन दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की फिर से जांच की और अंजाम तक पहुंचाया। अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या (302) हत्या का प्रयास (307) डकैती (395) के अलावा 324, 452 और 436 समेत अन्य धाराओं में दोषी माना है। अदालत की ओर से दोषी ठहराये जाने के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

दोनों को सजा का ऐलान आज किया जाएगा। इन धाराओं को देखते हुए दोषियों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसके अगले दिन से ही दिल्ली और देश के दूसरे कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के कारण देश के कई राज्यों में खून की होली खेली गई थी। जिनमें करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग दिल्ली में मारे गए थे।

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