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उच्च न्यायालय में सहायक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को शामिल करने को कहा


इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने परिषदीय स्कूलों के लिए 12460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में उन शिक्षामित्रों को शामिल करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने इस भर्ती में पूर्व की काउंसिलिंग के लिए आवेदन किया था लेकिन सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने से उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस भर्ती में याचियों को रिक्त पदों पर उनकी मेरिट के मुताबिक नियमानुसार अवसर देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि याची सहायक अध्यापक पद की योग्यता रखते हैं। समायोजन के कारण उन्हें पिछली काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया था लेकिन अब स्थिति अलग है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने राजू प्रसाद पटेल व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि शिक्षामित्र याचियों ने सहायक अध्यापक पद की योग्यता होने के कारण 15 दिसम्बर 2016 की 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन किया था। लेकिन काउंसिलिंग शुरू होने से पहले उनका सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हो गया था। इस पर उन्हें इसलिए काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया क्योंकि मूल पद पर वे समायोजित हो चुके थे। विभाग ने कुछ शिक्षामित्रों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया।

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