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कारोबार शुरू करने के लिए दिव्यांगजनों को 10 हजार तक की मदद, जानें कैसे करें अप्लाई

गौतम बुद्ध नगर: गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने दिव्यांग जनों के लिए एक नई योजना बनाई है. जिसमें दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है. जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि वह खुद दिव्यांग जनों से जुड़े इस मिशन की समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि दिव्यांग जनों के लिए जिला प्रशासन की तरफ से वित्तीय सहायता दी जा रही है.

इस वित्तीय सहायता के तहत कोई भी दिव्यांगजन अपने कारोबार या कोई नया कामकाज शुरू करने के लिए ₹10000 की धनराशि तक ले सकता है. इसमें ₹7500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के तौर पर मिलेगी जबकि ₹2500 की धनराशि अनुदान के रूप में योजना के तहत दी जाएगी. आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. उसकी वार्षिक आय समय समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in/ पर स्वप्रमाणित कर समस्त आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड करें. इसके बाद हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतमबुद्ध नगर में अति शीघ्र जमा करा सकते हैं. इस योजना का 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोग लाभ उठा सकते हैं.

शर्तों के मुताबिक आवेदक की दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा की सीमा के दो गुने से अधिक न हो. उसका आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये. राष्ट्रीयकृत बैंक मे संचालित बैंक खाता पासबुक, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिये.

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