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कोर्ट ने तेजाब हमले की पीड़ित को 12 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया

99935-68520-rape-300नई दिल्ली: अपने चचेरे भाई द्वारा किए गए तेजाब हमले के पीड़ित एक युवक को दिल्ली की एक अदालत ने 12 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह विडंबना है कि अधिकारों की आड़ में षड्यंत्रकारी खुला घूम रहा है और पीड़ित सदमे में है तथा उम्र भर का दंश झेलने के लिए मजबूर है। अदालत ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेजाब आसानी से उपलब्ध है और इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने कहा ‘मामला इस बात के चलते और बदतर हो जाता है कि पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज, पुनर्वास और पर्याप्त मुआवजा योजना का पूरी तरह अभाव है।’ 

अदालत ने सराय रोहिल्ला निवासी विपिन जैन को आदेश दिया कि वह अपने रिश्ते के भाई योगेश जैन को 12 लाख रुपये का मुआवजा दे। विपिन ने ही जनवरी 2005 में अपने दोस्त के साथ बाजार जा रहे योगेश पर तेजाब फेंका था। याचिका में कहा गया है कि विपिन ने योगेश को पीछे से आवाज दी और जब वह मुड़ा तो विपिन ने उस पर तेजाब फेंका दिया। तेजाब से योगेश का चेहरा, उसकी दाहिनी आंख और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए।
निचली अदालत ने विपिन को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई जिसके खिलाफ उसने अपील की। याचिका के अनुसार, दोनों परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था और पेशागत प्रतिद्वन्द्विता भी थी क्योंकि दोनों का काम फर्मास्युटिकल से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता पांच लाख रुपये पहले ही खर्च कर चुका है तथा 20 लाख रुपये त्वचा के प्रतिरोपण एवं प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च किये जाने हैं। साथ ही उसे 10 और सर्जरी करानी हैं। न्यायाधीश ने कहा कि जब मैंने योगेश को अदालत में देखा तो मुझे तेजाब हमले के खतरनाक इरादों के, उसकी पीड़ा के बारे में किसी और सबूत की जरूरत नहीं रही। 

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