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क्या माल्या को मिलेगी राहत या जब्त होगी सारी संपत्ति? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट में आज विजय माल्या की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें उसने कहा कि सरकारी जांच एजेंसियां उसके और संबंधियों की संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब उसकी याचिका को खारिज कर दिया तो जांच एजेंसियों ने उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इसके विरोध में शनिवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. माल्या का कहना है कि मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा है, इसलिए जांच एजेंसियों को उन संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो किंगफिशर एयरलाइन्स के हैं.

माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये बकाया हैं. बकाया नहीं चुकाने पर 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व में बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बता दें, किंगफिशर एयरलाइंस के लिए माल्या ने करीब 15 बैंकों से लोन लिया था जिसे उसने नहीं चुकाया और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह 2016 में इंग्लैंड फरार हो गया था.

क्या है यह पूरा मामला?
विजय माल्या को जनवरी 2019 में PMLA कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा (Fugitive Economic Offender or FEO) घोषित किया था, जिसे उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया है. माल्या चाहता है कि जब तक इस मामले में हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता है, तब तक जांच एजेंसियां इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करे. माल्या लगातार ट्वीट कर यह कह रहा है कि वह बैंकों और किंगफिशर एयरलाइन कर्मचारियों का एक-एक रुपया लौटाने को तैयार है. लेकिन, बैंक उससे पैसे लेने के लिए ही नहीं तैयार हैं.

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