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दाउद की संपत्ति कुर्क करने का काम शुरू हो- कोर्ट

dawdनयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज माफिया सरगना दाउद इब्राहिम और उसके करीबी सहायक छोटा शकील के खिलाफ नए सिरे से संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई दोनों के खिलाफ 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में की जा चुकी है। दोनों आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में फरार हैं। अदालत के पिछले निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने सूचित किया कि दाउद और छोटा शकील की संपत्ति पहले ही 1993 के मुंबई बम धमाका मामले में कुर्क की जा चुकी है। अदालत हालांकि जवाब से असंतुष्ट थी और उसने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दाउद और शकील के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और धारा 83 के तहत नए सिरे से संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा, ‘‘हालांकि विशेष प्रकोष्ठ के एसीपी ने संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने के संबंध में रिपोर्ट दी है लेकिन समूचे दस्तावेज में जिस हेड कांस्टेबल ने यह प्रक्रिया की उसका कोई बयान नहीं है।’’ पाराशर ने कहा, ‘‘बिना अनुवाद के मराठी भाषा में दस्तावेज दाखिल किए गए हैं। यहां तक कि हिंदी में भी दस्तावेज सही नहीं हैं।

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