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रथ यात्रा पर उच्चतम न्यायालय ने लगायी रोक, कहा- इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ माफ नहीं करेंगे

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से 23 जून को प्रस्तावित वार्षिक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस साल रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ”यदि हमने इस साल हमने रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। महामारी के दौरान इतना बड़ा समागम नहीं हो सकता है।” कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ओडिशा विकास परिषद नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस साल रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था कि रथ यात्रा की वजह से कोरोना फैलने का बहुत खतरा है। यदि लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगा सकता है तो रथयात्रा पर क्यों नहीं रोक लगाई जा सकती है। ओडिशा सरकार ने 30 जून तक राज्य में सभी धार्मिक आयोजन पर रोक लगा रखी है। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने बिना श्रद्धालुओं के रथ यात्रा निकालने का फैसला किया था। रथ निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा था।

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