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सुरक्षा गार्ड के लिए पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी: हाईकोर्ट

443_-bhaskar-news_1482454मुंबई.निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहां गार्ड की नियुक्ति करने से पहले पुलिस से गार्ड का चरित्र प्रमाणपत्र लाना ही पड़ेगा। इसका प्रमाणपत्र देना होगा कि जिस गार्ड को नियुक्त किया गया है कि उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश मंजूला चिल्लूर व न्यायमूर्ति एमएस सोनक की खंडपीठ ने सिक्यूरिटी एसोसिएशन आॅफ इंडिया नामक संस्था की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
याचिका में दावा किया गया था गार्ड की नियुक्ति से पहले पुलिस से चरित्र प्रमाणपत्र लेने में काफी समय बीत जाता है। इसके अलावा पुलिस के पास इस तरह के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों को गार्ड की नियुक्ति करने से पहले चरित्र प्रमाणपत्र लाने के नियम से छूट दी जाए।
प्रमाणपत्र लेने में लगता है काफी समय
याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हाल के दिनों में निजी सुरक्षा एजेसियों के सुरक्षा रक्षकों के कई अपराधिक मामले में संलिप्त होने के मामले सामने आए हैं। उन्हें लोगों व संपत्ति की सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपा जाता है। ऐसे में सुरक्षारक्षकों की नियुक्ति से पहले उनका चरित्र प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। ताकि यह पता लगाया जा सके की कहीं वह अपराधिक पृष्ठभूमि का तो नहीं है।

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