ज्ञान भंडार

हाईकोर्ट ने रद्द की वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति

vc-bigजहानाबाद. बिहार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के वीसी अजहर हुसैन की नियुक्ति को पटना हाई कोर्ट ने अवैध घोषित करते हुए उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया है. विश्वविद्यालय के रसायनशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष राम तवक्या सिंह ने वीसी के पद पर अजहर हुसैन की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी.

राम तवक्या सिंह की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. सुरक्षित रखे गए फैसले को शुक्रवार को सुनाया गया.

अजहर हुसैन के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में यह शिकायत की गयी थी कि उनकी यानि अजहर हुसैन की शैक्षणिक य़ोग्यता और अनुभव वीसी के पद के लायक नही है. साथ ही उन्होनें नियुक्ति के समय जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है वह भी सही नहीं है, उनकी बहाली की प्रक्रिया में भी त्रुटियाँ रही है.

कोर्ट ने सभी बातों को ध्यान में ऱखकर अजहर की बहाली को अवैध घोषित करते हुए पद से हटाने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि विश्वविद्यालय के गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अजहर हुसैन ने 3 फरवरी को बतौर वीसी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में योगदान किया था.

कोर्ट के फैसले के बाद वीसी ने न्यूज 18 को बताया कि उन्होने अपनी नियुक्ति के दौरान सारी चीजों को सही रूप में रखा था, लेकिन कोर्ट ने अगर ऐसा फैसला दिया है तो वो इस फैसले का सम्मान करेंगे. अजहर ने कहा कि फैसले की कॉपी को देखने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाउंगा.

Related Articles

Back to top button