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हेराल्ड मामला: सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आज, सोनिया, राहुल के अनुरोध पर कोर्ट करेगा विचार

103118-439375-sonia-gandhirahul-gandhiएजेंसी/ नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जारी समन निरस्त करने से इनकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनके अनुरोध पर आज सुनवाई करेगा। यह विषय न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

 इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को यह कहते हुये आश्वासन दिया कि हम इसकी कल फौरी सुनवाई के लिए गौर करेंगे।

सिब्बल ने कहा कि संप्रग अध्यक्ष और पांच अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर करने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहले 12 फरवरी को सुनवाई के लिये राजी हो गये थे लेकिन अब वह कह रहे हैं कि 19 फरवरी तक वह उपलब्ध नहीं हैं। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अदालत में उनकी पेशी के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की थी।

सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को यदि शीर्ष अदालत से व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिये राहत नहीं मिली तो एक बार फिर उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में 20 फरवरी को पेश होना पड़ सकता है।

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थीं। उच्च न्यायालय ने पिछले साल सात दिसंबर को निचली अदालत के समन निरस्त करने से इनकार ही नहीं कर दिया था बल्कि इस प्रकाशन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के मामले में कांग्रेसी नेताओं के ‘संदिग्ध आचरण’ पर तीखी टिप्पणियां भी की थीं।

इसी के बाद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपी पिछले साल 19 दिसंबर को पटियाला हाउस अदालत में पेश हुये थे जहां उन्हें जमानत मिल गयी थी। इस मामले में स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा निचली अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, मोती लाल वोरा, आस्कर फर्नाण्डीज, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन लि को समन जारी किये जाने को चुनौती दी थी। स्वामी ने बंद पड़े इस दैनिक का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिये इन सभी पर धोखाधड़ी और धन का गबन करने का आरोप लगाया था।

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