वित्तमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द
दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महोबा के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के खिलाफ कायम आपराधिक मुकदमे को विधि विरुद्ध करार देते हुए आज रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मुकदमा कायम करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गयी थी।न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा जेटली को हाजिर होने के लिए जारी सम्मन आदेश को भी निरस्त कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने जेटली द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करने पर स्वत: आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए सम्मन जारी किया था जिसकी वैधता जेटली द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अरूण जेटली की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए आज यह आदेश दिया।
याची केद्रीय मंत्री के वकीलों का कहना था कि मजिस्ट्रेट की कार्यवाही उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है तथा वैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जेटली पर एनजेएसी को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले की आलोचना के आरोप में महोबा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनको तलब कर लिया था तथा 19 नवम्बर को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट के इस आदेश को विभिन्न आधारो पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।