दिल्ली

जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का कड़ा फैसला, पांच आरोपियों पर लगाया एनएसए

नई दिल्ली: हनुमान जन्मोत्सव के दिन जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल पांच आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगा दिया है।

ज्ञात हो कि, बाईट दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारीयों के साथ बैठक क थी। इस दौरान शाह ने पुलिस को हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसी के साथ यह भी कहा था कि, ऐसी कार्रवाई की जाए जो एक नाजिर बने।

जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली है। गुलाम रसूल पर आरोप है कि उनसे सोनू शेख को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे।

क्या है एनएसए एक्ट?
नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर रासुका, एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन को किसी शख्स से देश की सुरक्षा और सद्भाव का संकट महसूस होता है तो ऐसा होने से पहले ही वह उस शख्स को पकड़ सकती है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है।

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