
नई दिल्ली: दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध-प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शन के खिलाफ व्यापारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को भरोसा दिलाया कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे और संगठन के नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी।
व्यापारियों ने जताई कारोबार ठप होने की आशंका
कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन के खिलाफ व्यापारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया कि विरोध-प्रदर्शन के कारण उनके कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारियों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग और आवाजाही पर लगने वाली पाबंदियों से व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।
याचिका में यह भी आशंका जताई गई कि प्रदर्शन के कारण पैदल यात्रियों को परेशानी होगी और यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे कनॉट प्लेस में आने वाले ग्राहकों की संख्या घट सकती है और दुकानदारों के कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है।
‘कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल, कारोबार पर पड़ रहा असर’
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कनॉट प्लेस को दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र बताते हुए कारोबार पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ और यदि इस सप्ताहांत भी ऐसी स्थिति बनी रही, तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
वकील ने यह आशंका भी जताई कि बार-बार होने वाले प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को निशाना बनाए जाने जैसा महसूस हो रहा है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संबंधी पाबंदियों का सीधा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ता है।
दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को दिया कार्रवाई का भरोसा
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में होने वाले CJP के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगी। पुलिस ने संगठन के नेता अभिजीत दिपके के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भरोसा भी अदालत को दिया।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। अदालत ने पुलिस की ओर से दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया। इसका मतलब है कि प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई, जबकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के पास रहेगी।
3 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई
कनॉट प्लेस में प्रस्तावित तिरंगा प्रदर्शन को लेकर व्यापारियों की चिंताओं और पुलिस के आश्वासन के बीच अब मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी। फिलहाल हाई कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में 16 अक्टूबर को कार्यक्रम के दौरान पुलिस की व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर नजर रहेगी।



