भोपाल में नाबालिगों के यौन शोषण मामले में बड़ा फैसला, 78 वर्षीय प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद; 77.64 लाख का जुर्माना

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने पूर्व अखबार संचालक प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। 78 वर्षीय प्यारे मियां पर अदालत ने 77.64 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में उसकी सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्यारे मियां को पांच नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में दोषी ठहराया गया है।
नौकरी का लालच देकर नाबालिग लड़कियों को बुलाने का आरोप
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्यारे मियां वर्ष 2014 से नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा था। आरोप था कि वह लड़कियों को हर महीने 10 हजार रुपये की नौकरी दिलाने का लालच देकर अपने पास बुलाता था। इसके बाद उनके साथ यौन शोषण और दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देता था। मामले में राबिया बी पर भी प्यारे मियां की मदद करने का आरोप साबित हुआ।
काउंसलिंग के दौरान सामने आया था मामला
यह मामला 11 जुलाई 2020 को सामने आया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, काउंसलिंग के दौरान एक पीड़िता ने अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी दी थी। पीड़िता ने बताया था कि उसे भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित एक फ्लैट पर जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया गया था।
पीड़िता के आरोप के मुताबिक, फ्लैट पर उसे जबरन शराब पिलाई गई और प्यारे मियां ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद अन्य नाबालिग लड़कियों ने भी अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की जानकारी दी। इन खुलासों के बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की।
आठ मामलों में मृत्यु तक जेल, दो में उम्रकैद
अभियोजन पक्ष के अधिकारी के मुताबिक, विशेष पॉक्सो अदालत ने प्यारे मियां को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। उसे आठ मामलों में मृत्यु तक उम्रकैद और दो मामलों में उम्रकैद की सजा दी गई है। अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
राबिया बी को भी 20 साल की सजा
सरकारी वकील पीएन सिंह राजपूत के अनुसार, पुलिस ने मामले की जांच के बाद प्यारे मियां को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राबिया बी और अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर प्यारे मियां को दोषी ठहराते हुए 10 मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई। उसकी सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल के कारावास की सजा दी गई है। प्यारे मियां पर लगाए गए जुर्माने की राशि 77.64 लाख रुपये बताई गई है।



