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जेल या बेल: ‘आप’ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार आज दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की ED मामले में जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह 10:30 बजे के करीब जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत यह फैसला सुनाएगी। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी इसी कोर्ट में सुनवाई होनी है।

गौरतलब है कि ED बीते साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं। दरअसल HC ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी हो कि, सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है।

पता हो कि, ‘आप’ के नेता ने बीते साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी। इसके साथ ही निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी।

मामले पर अदालत ने कहा था कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथमदृष्टया धनशोधन के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही HC ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि, इन तीनों की जमानत का ED ने अदालत के समक्ष विरोध किया है।

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