झारखण्डराज्य

महाशिवरात्रि रही फीकी, होली के रंग में भी पड़ा भंग; झारखंड के इस जिले में धारा 144 लागू

झारखंड : पलामू जिले के प्रखंड मुख्यालय कस्बा पांकी में होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। मेदिनीनगर सदर के एसडीएम राजेश कुमार साह ने सोमवार को बताया कि पांकी में विधि-व्यवस्था को लेकर प्रशासन को जब यह विश्वास हो जाएगा कि स्थित पूरी तरह से सामान्य हो गई है, तभी निषेधाज्ञा हटायी जाएगी।

एसडीएम ने कहा कि अभी निषेधाज्ञा को लेकर पूर्व का आदेश जारी रहेगा। इससे पहले होली को लेकर शांति समिति की बैठक होगी जिसमे निषेधाज्ञा का अनुपालन करते हुए त्योहार मनाने पर चर्चा की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि पांकी में स्थिति काफी सामान्य हुई है। इस कारण महाशिवरात्रि के दूसरे दिन से निषेधाज्ञा में ढील दी गई है। इसी के तहत बाजार और स्कूल खुल रहे हैं। परंतु एक साथ चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी है। एसडीएम ने कहा कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल अब भी पांकी कस्बे में तैनात है, ताकि किसी शरारती तत्व को विधि-व्यवस्था को बिगाड़ने का मौका न मिले।

गौरतलब है कि 15 फरवरी को दो पक्षों के बीच महाशिवरात्रि का तोरणद्वार लगाने के दौरान हिंसक झड़प हो जाने के बाद विधि-व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा को लागू किया गया है। हिंसक झड़प मामले में 100 नामजद व 1000 लोगों पर केस दर्ज कराई गई है। इसमें 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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