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उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ा मौका! 25 लाख तक का लोन और सब्सिडी, ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं और प्रवासियों के लिए अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दे रही है। योजना के तहत पात्र लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही परियोजना लागत के आधार पर 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान भी दिया जाता है।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाना और पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकना है।

मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख तक की सहायता

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े उद्यमों के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का प्रावधान है। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एमएसएमई नीति के तहत परियोजना की श्रेणी के अनुसार 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान बताया गया है।

पर्वतीय जिलों में युवाओं ने शुरू किए नए कारोबार

यह योजना उत्तराखंड के पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों में युवाओं को स्थानीय स्तर पर व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है। चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे जिलों में युवाओं ने डेयरी फार्मिंग, होमस्टे, बेकरी उद्योग और कंप्यूटर सेवा केंद्र जैसे व्यवसाय शुरू किए हैं।

इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

33,600 से अधिक लोग हो चुके हैं लाभान्वित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के माध्यम से अब तक 33,600 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के जरिए युवा अपना कारोबार शुरू करने के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार कर रहे हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। योजना के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं बताई गई है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वहां Register विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरनी होगी। पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।

सभी विवरण भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा।

आधिकारिक पोर्टल: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड

योजना का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।

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