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वाराणसी एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्तौल से चली गोली, जानें विमान में हथियार ले जाने के क्या हैं नियम

नई दिल्ली: वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलने की घटना के बाद हवाई यात्रा में हथियार ले जाने के नियम एक बार फिर चर्चा में हैं। घटना में एक महिला सुरक्षाकर्मी समेत दो लोग घायल हुए। पुलिस ने आजमगढ़ निवासी यात्री कमलेश राय को हिरासत में लिया है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लाइसेंसी पिस्तौल या बंदूक लेकर विमान में यात्रा की जा सकती है? इसके लिए विमानन सुरक्षा नियमों में कुछ सख्त प्रावधान किए गए हैं।

क्या विमान में लाइसेंसी हथियार ले जा सकते हैं?

लाइसेंसी हथियार को कुछ निर्धारित शर्तों के तहत विमान यात्रा के दौरान ले जाने की अनुमति होती है। हालांकि, हथियार को केबिन में यात्री अपने साथ नहीं रख सकता।

हथियार को निर्धारित प्रक्रिया के तहत चेक्ड बैगेज में जमा करना होता है। वहीं केबिन बैगेज में या शरीर पर किसी भी तरह का हथियार लेकर विमान में चढ़ना प्रतिबंधित है।

हथियार ले जाने के लिए किन शर्तों का पालन जरूरी?

यात्रा के दौरान लाइसेंसी हथियार ले जाने वाले यात्री को कई नियमों का पालन करना होता है।

  • चेक-इन के समय सामान में हथियार होने की लिखित घोषणा करनी होती है।
  • यात्री के पास हथियार का वैध मूल लाइसेंस होना चाहिए।
  • हथियार पूरी तरह अनलोडेड होना चाहिए और उसके चैंबर में कोई कारतूस नहीं होना चाहिए।
  • हथियार को मजबूत हार्ड-साइडेड और लॉक किए जा सकने वाले बॉक्स में सुरक्षित रखना होता है।
  • कारतूसों को हथियार से अलग और सुरक्षित तरीके से पैक करना होता है।
  • हथियार और कारतूस की निर्धारित वजन सीमा सहित विमानन सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है।

यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से हथियार ले जाने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि करना भी जरूरी है, क्योंकि एयरलाइन और सुरक्षा प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अतिरिक्त औपचारिकताएं लागू हो सकती हैं।

नियम तोड़ने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर हथियार से जुड़े नियमों का उल्लंघन गंभीर मामला हो सकता है। लाइसेंस होने के बावजूद हथियार को निर्धारित तरीके के बजाय केबिन में ले जाना नियमों का उल्लंघन है और परिस्थितियों के अनुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

वहीं बिना वैध लाइसेंस हथियार रखने या ले जाने पर आर्म्स कानून के तहत गंभीर दंड का प्रावधान है। इसके अलावा लापरवाही से गोली चलने की घटना में भी संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए विमान यात्रा के दौरान लाइसेंसी हथियार ले जाने वाले यात्रियों को एयरलाइन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा और लागू हथियार कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना चाहिए। वाराणसी एयरपोर्ट की घटना यह भी दिखाती है कि हथियार को विमान यात्रा से पहले सुरक्षित और पूरी तरह अनलोड रखना कितना महत्वपूर्ण है।

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