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दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने को नया कानून

दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने को नया कानून

नई दिल्ली: दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पिछले कुछ समय से विकराल रूप लेती जा रही है। सरकार की ओर से प्रदूषण पर लगाम कसने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई भी तरीका कारगर नहीं हो रहा है।

इसी क्रम में केंद्र सरकार ने प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया है।

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मंत्रालय ने कहा, अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा।

यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है।

कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य होंगे। मंत्रालय ने कहा, कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और पांच साल तक जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।

केंद्रीय पयार्वरण मंत्री ने राजधानी दिल्ली और आस-पास के राज्यों में बढते जानलेवा प्रदूषण पर रोक लगाने के उपाय सुझाने के लिए गठित आयोग को एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। मंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा, इस आयोग का गठन महत्वपूर्ण कदम है।

आयोग के पास प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाने की पूरी ताकत है। इससे राजधानी सहित आस पास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

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