पंजाब

पीएसपीसीएल कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएः ऊर्जा मंत्री

चंडीगढ़। पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पीएसपीसीएल कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए विभाग को कर्मचारियों के वेतन से कटौती को रोकने के हुक्म दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सीआरए 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद उन्होंने विभाग को कर्मचारियों के वेतन में से रिकवरी को रोकने के निर्देश जारी किए।

ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सीआरए 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन जारी करने संबंधी हुक्म जारी किए हैं। उक्त सीआरए के अधीन 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दों संबंधी पंजाब सरकार से ज़रुरी निर्देश प्राप्त होने तक फि़लहाल उनके वेतन में से वसूली को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जो पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे थे। ज्ञापन नंबर 14475/15175 तारीख़ 24 मई 2022 के द्वारा जारी हिदायतों के बाद उनको न्यूनतम पे-बैंड/ डीसी रेट मिल रहा है।

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