नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण Telecom Regulatory Authority of India(TRAI) ने सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (telecom service providers) को गुरुवार को एक सख्त निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि टेलिकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ ना ऑफर करें, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (MNP) करा रहे हैं.
ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को याद दिलाया कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (mobile number portability) के लिए विशेष टैरिफ ऑफर करना टेलीकॉम टैरिफ (Telecom Tariff) ऑफर और अन्य नियमों का “उल्लंघन” है जो समय-समय पर ट्राई द्वारा इस संदर्भ में जारी किए गए हैं. इन नियमों का उद्देश्य टैरिफ में भेदभाव को खत्म करना है.
साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण Telecom Regulatory Authority of India(TRAI) ने ऐसे मामलों में परिचालकों के लिए नियामक प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय की है. ट्राई ने अपने आदेश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सिर्फ नियामक को ज्ञात टैरिफ की पेशकश ही उनके चैनल भागीदारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या तीसरे पक्ष के ऐप के जरिए की जाए.
नियामक ने यह भी कहा कि ट्राई के दिशानिर्देशों और प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की होगी, जहां परिचालकों के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल उत्पादों के विपणन या बिक्री के लिए किया जाता है. ट्राई को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें मिलीं थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिद्वंद्वी फर्म मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) आधारित टैरिफ की पेशकश कर रही हैं. इसके बाद ही ट्राई की तरफ से यह आदेश आया.