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जमानत मिलने के बाद पेशी पर नहीं आए राहुल गांधी, कोर्ट ने 13 मार्च तक का दिया मौका- फिर हो सकती है कार्रवाई

सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर यहां चल रहे मानहानि के मामले में जमानत मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शनिवार को न्यायालय में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने यह कहकर उपस्थित होने के लिए समय मांगा कि वह न्याय यात्रा में शामिल होने गए हैं। इस पर एमपीएमएलए न्यायालय के न्यायाधीश योगेश यादव ने अगली तिथि 13 मार्च तय करते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिया है। इस राहुल गांधी 13 मार्च को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है। बीती 20 फरवरी को राहुल गांधी ने पेश होकर जमानत कराई थी। इन पर आरोप तय किए जाने के लिए शनिवार को पेशी थी, लेकिन वह कोर्ट में नहीं आए।

परिवाद दायर करने वाले बीजेपी नेता के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि जमानत देते समय 20 फरवरी को न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि बयान चार्ज के लिए दो मार्च को उपस्थित हों, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। राहुल के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने न्याय यात्रा में शामिल होने के कारण उपस्थिति से छूट व आरोप पर जवाब के लिए अवसर मांगा। इस पर न्यायाधीश ने अगली तिथि तय कर दी।

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