राजस्थानराज्य

राजस्थान बना सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला पहला राज्य, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 पारित

जयपुर: राजस्थान विधानसभा ने गुरूवार को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को पारित कर दिया। यह विधेयक प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी प्रदान करने, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा अथवा एकल महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन तथा इसमें सालाना 15 प्रतिषत की दर से बढ़ोतरी की गारंटी के लिए लाया गया है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में जरूरतमंद व्यक्तियों व परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का हक प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित शहरी एवं ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ सभी पेंशन योजनाओं को समाहित करते हुए कानून बनाकर पात्र परिवारों के लिए आगामी वर्ष से महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारन्टी योजना लागू करने की घोषणा की थी।

इस बजट घोषणा के क्रम में राज्य सरकार ने सदन में यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराया है। इस कानून के लागू होने पर प्रदेश के सभी परिवारों को एक वर्ष में 125 दिवस की रोजगार गारंटी तथा वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा अथवा एकल महिला होने की स्थिति में प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन प्राप्त हो सकेगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा में 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों को अब मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा। वहीं शहरी क्ष़ेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 125 दिवस का रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 200 से 300 रूपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जबकि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों अर्थात वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को अब न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। राज्य में पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई वर्षों तक वृद्धि नहीं होती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही वर्ष 2019 में 6 वर्षों के बाद पेंशन राशि में वृद्धि की थी। यह कानून लाने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधार दर 1000 रूपये में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से स्वत: वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि माह जुलाई में 5 प्रतिशत एवं माह जनवरी में 10 प्रतिशत की दर से होगी।

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