मध्य प्रदेशराज्य

CM आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ पात्र परिवारों को दिलाये : राजस्व मंत्री राजपूत

भोपाल : राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का तृतीय चरण 6 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। मंत्री राजपूत ने बताया कि योजना में अभी तक लगभग 14 लाख आवेदन प्राप्त हुये है। उन्होंने कहा कि वंचित पात्र हितग्राही योजना के तृतीय चरण में सारा पोर्टल से 10 मार्चतक हितग्राही पटवारियों के सहयोग से आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों पर राजस्व विभाग के अमले द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बाद आवेदनों-पत्रों के परीक्षण के बाद अप्रैल माह के अंत तक आरसीएमएस पोर्टल पर पात्र हितग्राहियों के आदेश अपलोड कर दिये जायेंगे। आवेदक लोक सेवा केन्द्र से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश की प्रति प्राप्त कर सकेगा।

मंत्री राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा गरीब जनता के हित में निर्णय लेती है। समाज के अंतिम तबके में बैठे जरूरतमंद के लिये बिना किसी भेदभाव के सरकार के दरवाजे खुले रहते है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस महत्वाकांक्षी योजना को राजस्व विभाग ने मूर्त रूप दिया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश की गरीब जनता को उसकी स्वयं की भूमि का एक शासकीय दस्तावेज प्राप्त हो रहा है। उन्होंने योजना का लाभ सभी पात्र परिवारों को दिलाने के निर्देश भी दिये।

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