झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लिया, दिया निर्देश मेन रोड में आज से नहीं लगेंगी फुटपाथ दुकानें
दस्तक टाइम्स/एजेंसी-झारखण्ड:
रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार काे महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) की यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि पांच नवंबर से 18 नवंबर तक महात्मा गांधी मार्ग में फुटपाथ पर कोई दुकान नहीं लगेगी. यह व्यवस्था दीपावली व छठ पूजा तक कायम रहेगी.
किसी भी हालत में सड़क किनारे दुकान लगाने की छूट नहीं दी जा सकती है. सरकार ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है. अस्थायी पार्किंग में ही वाहन खड़े किये जायें. वाहन चाहे मुख्यमंत्री या चीफ जस्टिस की ही क्यों न हो, सड़क पर नहीं रहना चाहिए. इसके लिए पुलिस-प्रशासन की व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सड़क पर न तो दुकान लग सके आैर न ही वाहन खड़े किये जा सकें. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार व वाहनों से हो रहे प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.
ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का निर्देश
खंडपीठ ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि रांची की वर्तमान ट्रैफिक को सुधारने के लिए ठोस कदम उठायें. ट्रैफिक सिग्नल दुरुस्त किये जायें. पूछा कि ट्रैफिक पुलिस के जवानों को मास्क व सुरक्षा उपकरण दिये गये हैं या नहीं. सुनवाई के दाैरान वाहनों में काला शीशा लगाने व लाल-पीली बत्ती के दुरुपयोग का मामला भी उठाया गया. इस पर खंडपीठ ने सूची देने को कहा. गाैरतलब है कि प्रार्थी रजनीश मिश्रा ने जनहित याचिका दायर कर वाहनों से होनेवाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.
बेसमेंट में पार्किंग स्थल से गाेदाम हटाये बिग बाजार : कोर्ट ने महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित बिग बाजार को बेसमेट में पार्किंग स्थल से गाेदाम हटाने का निर्देश दिया. कहा, इसके लिए रांची नगर निगम नोटिस जारी करे. तीन दिन में गाेदाम हटाने को कहा जाये. पार्किंग स्थल से गोदाम नहीं हटाया जाता है, तो निगम ताला लगा दे. न कोई आयेगा, न वाहनों की पार्किंग होगी आैर न ही सड़क जाम होगा. कोर्ट ने उक्त निर्देश राज्य सरकार के जवाब के आलोक में दिया. अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि बिग बाजार के सामने अक्सर सड़क जाम होती है. वाहन सड़क के किनारे लगाये जा रहे हैं. नगर निगम ने 30 अक्तूबर को बिग बाजार प्रबंधन को नोटिस जारी कर बेसमेंट में बने पार्किंग स्थल से गाेदाम खाली करने का निर्देश दिया है.
महात्मा गांधी मार्ग नो वेंडिंग जोन घोषित
राज्य सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि सरकार ने महात्मा गांधी मार्ग को नो वेंडिंग जोन घोषित किया है. पांच नवंबर से 18 नवंबर तक फुटपाथ पर किसी को दुकान, ठेला आदि नहीं लगाने दिया जायेगा. जो लोग सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, उन्हें हटा कर वैकल्पिक जगह पर ले जाया जायेगा. इस मार्ग पर वाहनों के पार्किंग के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल बनाये गये हैं.
बाजार के लिए लोग कुछ पैदल भी चलें
खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा : ऐसी व्यवस्था की जाये कि महात्मा गांधी मार्ग से लेकर एयरपोर्ट तक सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान नहीं लग पाये. लोग अपने वाहन को पार्किंग स्थल पर खड़ा करें. बाजार के लिए लोग कुछ पैदल भी चलें. लोगों की आदत बिगड़ चुकी है.