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अब रविवार को यूपी के नए लोकायुक्‍त नहीं ले पाएंगे शपथ, SC ने लगाई रोक

दस्तक टाइम्स/एजेंसी
2015_12image_18_26_257168444sc-llजौनपुर: उत्‍तर प्रदेश के नए लोकायुक्त की शपथ से पहले नया पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। इस वजह से जस्टिस वीरेंद्र सिंह अब रविवार को लोकायुक्‍त पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। दरअसल, यूपी सरकार की ओर से तय अवधि में लोकायुक्‍त का नाम नहीं सुझाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अपनी तरफ से यूपी के लिए लोकायुक्‍त के नाम को मंजूरी दी थी। इसके तहत, अदालत ने नए लोकायुक्‍त के लिए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम तय किया था।
बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नए लोकायुक्त वीरेंद्र सिंह यादव की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकायुक्त पद के लिए जिन पांच व्यक्तियों के नाम भेजे गए थे, उनमें वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल नहीं था।उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला काफी समय से लटका हुआ था, जिस पर राज्य सरकार में सहमति नहीं बना पा रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बुधवार को कदम उठाते हुए वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया था।वीरेंद्र सिंह को कथित रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता है। लोकायुक्त पद के लिए वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश सरकार की पहली पसंद थे। राजभवन से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त किए जाने संबंधी पत्रावली राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद राज्यपाल ने पत्रावली पर अपना अनुमोदन दिया। निवर्तमान लोकायुक्त एन.के. मेहरोत्रा का कार्यकाल आठ महीने पहले ही पूरा हो चुका था, तब से वह सेवा-विस्तार के तहत पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे।

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