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ऑड-ईवन फॉर्मूले पर हाईकोर्ट सख्त, AAP सरकार से पूछा- 15 दिन तक स्कीम लागू करने की क्या जरूरत थी

99584-369467-exनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या सम विषम वाहन योजना को एक सप्ताह तक जारी रखना पर्याप्त नहीं होगा । एक जनवरी से शुरू यह योजना 15 जनवरी तक निर्धारित है।

उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि उसके पास लोगों के आवागमन के लिए पर्याप्त सार्वजनिक वाहन नहीं हैं जिससे बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अदालत ने कहा, ‘ क्या ये छह दिन आपके लिए पर्याप्त नहीं हैं ? हमने सरकार को यह योजना एक सप्ताह चलाने की अनुमति दी थी जिस दौरान उन्हें दिल्ली में प्रदूषण के स्तर से जुड़े आंकड़े एकत्र करने होंगे।’ उच्च न्यायालय ने हालांकि इस मामले की सुनवाई की तारीख 8 जनवरी निर्धारित कर दी, तब तक उसने सरकार को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा कि क्या यह पायलट परियोजना 15 दिनों की बजाए सिर्फ एक सप्ताह तक चलाई जा सकती है।

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