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औरंगजेब रोड का नाम बदले जाने से रोकने के लिए याचिका

courtनयी दिल्ली । औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड करने से एनडीएमसी को रोकने के लिए एक वकील ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिन्होंने कहा है कि यह फैसला बीमार और साम्प्रदायिक राजनीति का नतीजा है और इसमें इतिहास बोध की कमी है। याचिका के जरिए नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद :एनडीएमसी: को ऐतिहासिक नाम बदलने के बारे में अधिसूचना जारी करने से रोकने के लिए अदालत से आदेश जारी करने को भी कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि एनडीएमसी ने कानून और कार्यप्रणाली का उल्लंघन करते हुए किसी नयी सड़क का नाम दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की बजाय औरंगजेब रोड का नाम बदल कर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया है। इसमें कहा गया है कि इतिहास का हिस्सा रहे नामों को बदला नहीं जाएगा। 27 सितंबर 1975 की तारीख वाले पत्र के निर्देशों के मुताबिक नाम बदले जाने के सभी प्रस्ताव गह मंत्रालय को भेजे जाएंगे। अधिवक्ता शाहिद अली की जनहित याचिका में कहा गया है कि एनडीएमसी और इस कदम के पीछे मौजूद व्यक्ति के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं इस बारे में फैसला बीमार राजनीति का नतीजा है तथा इसमें इतिहास बोध की कमी है।

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