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किसानों को बड़ी राहत, फर्टिलाइजर पर 12 की जगह 5 फीसदी हुई GST दर

जीएसटी काउंसिल ने किसानों को बड़ी राहत दी है. अब फर्टिलाइजर पर जीएसटी के तहत 12 फीसदी की बजाए 5 फीसदी टैक्स ही देना होगा. शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया. ट्रैक्‍टर के कल-पूर्जों पर भी टैक्‍स 28 फीसदी से कम करके 18 फीसदी कर दिया गया है.

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किसानों को बड़ी राहत, फर्टिलाइजर पर 12 की जगह 5 फीसदी हुई GST दरअभी 8 फीसदी तक था टैक्‍स
फर्टिलाइजर पर 12 फीसदी टैक्‍स लगाए जाने पर कई राज्‍यों ने चिंता जताई थी. उनकी दलील थी कि इससे किसानों पर बोझ बढ़ेगा. जीएसटी लागू होने से पहले अभी तक खाद पर शून्‍य से लेकर 8 फीसदी तक टैक्‍स लगता था.

550 लाख टन खाद का होता है उपयोग

देश में हर साल करीब 22.4 करोड़ टन खाद्यान्‍न का उत्‍पादन होता है, जिसके लिए किसान करीब 550 लाख टन खाद का उपयोग करते हैं. अगर खाद पर 12 फीसदी टैक्‍स लगाया जाता तो 50 किलो के एक यूरिया बैग की कीमत में 35 रुपए का इजाफा हो जाता. लेकिन जीएसटी काउंसिल ने इसे कम करके किसानों को बड़ी राहत दी है.

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ट्रैक्‍टर के कल-पूर्जों पर 18 फीसदी टैक्‍स
जीएसटी काउंसिल ने ट्रैक्‍टर के कल-पूर्जों पर भी कर की दर 28 फीसदी से कम करके 18 फीसदी कर दिया है. अभी तक इन पर 5 से लेकर 17 फीसदी के बीच कर लगता रहा था. जीएसटी काउंसिल ने इसे बढ़ाकर 18 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया था. इस पर किसानों ने भारी चिंता जताई थी. देश में हर साल लगभग 6.5 लाख ट्रैक्‍टर की बिक्री होती है. सबसे अधिक बिक्री कॉम्‍पैक्‍ट ट्रैक्‍टर की होती है.

 

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