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चुनावी राज्यों में लागू आचार संहिता में किये गयें कुछ बदलाव, अभी जाने नये नियम

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आचार संहिता तो लागू कर दी है लेकिन इस बार उसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद भी जनहित से जुड़े काम जैसे नामांतरण, जाति प्रमाण-पत्र, नक्शा स्वीकृति इत्यादि तो यथावत होते रहेंगे लेकिन बाहर से आने-जाने वाले लोगों के रुकने की जानकारी पुलिस को प्रत्येक लॉज, धर्मशाला, होटल आदि से रोजाना लेनी होगी।

चुनावी राज्यों में लागू आचार संहिता में किये गयें कुछ बदलाव, अभी जाने नये नियम कुछ कामों में मिलेगी छूट, कुछ पर है रोक

शादी-ब्याह के दौरान आतिशबाजी करने, बारात निकालने सहित अन्य आयोजनों की इजाजत लेनी होगी जबकि दीपावली पर छोटे पटाखे, आतिशबाजी आदि का उपयोग करने पर कोई रोक नहीं है। पारंपरिक आयोजन पहले की तरह ही होंगे। आयोजन से पहले इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी। सेना के अधिकारी, पुलिस, बैंकों के गार्ड सुरक्षा के लिए बंदूक साथ रख सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन अधिकारी अन्य लोगों को भी छूट दे सकते हैं।

नए निर्माण कार्यों के भूमिपूजन-लोकार्पण पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आयोग ने कहा है कि जनहित के काम इजाजत लेकर होंगे, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।  सभा स्थल पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे।सभी हथियारों को थाने में जमा करना होगा। डीलर के पास भी जमा कर सकते हैं लेकिन उसकी पावती थाने में देना होगी।

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