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मुंबई में गैंगरेप में चार दोषियों को उम्रकैद

smमुंबईमुंबई की शक्ति मिल में पिछले साल जुलाई-अगस्त में गैंगरेप की दो घटनाओं में से टेलिफोन ऑपरेटर केस में चार दोषियों को सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलिस ने गुरुवार को इन दोनों मामलों में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। फोटो पत्रकार मामले में कोर्ट सजा का ऐलान 24 मार्च को करेगा। शुक्रवार को टेलिफोन ऑपरेटर मामले के दोषियों की सजा पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की, तो बचाव पक्ष के वकील चारों के पारिवारिक हालात को देखते हुए सजा में रियायत की दलील देते रहे। सुनवाई के दौरान एक दोषी सलीम अंसारी ने कोर्ट से रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि वह अपने परिवार में अकेला कमाऊ व्यक्ति है। उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और 70 साल की मां और अपाहिज बहन है। एक दूसरा दोषी अशफाक शेख सुनवाई के दौर फूट-फूटकर रोने लगा। उसने जज से रहम की मांग करते हुए कहा कि उसके दो छोटे बच्चे हैं और वे बीमार हैं। लेकिन जज पर उनकी दलील का असर नहीं पड़ा। गुरुवार को मुंबई की शक्ति मिल में जुलाई-अगस्त 2०13 में हुई सामूहिक दुष्कर्म की दो घटनाओं के पांच आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। पिछले साल 31 जुलाई को मुंबई की वीरान शक्ति  मिल में एक कॉल सेंटर कर्मचारी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और इसी स्थान पर 22 अगस्त को एक फोटो पत्रकार के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर. आर. पाटिल भी गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित थे।

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