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विग का रिफंड न दिलवाने पर लखनऊ के जिलाधिकारी का रोका जाएगा वेतन

लखनऊ : हजरतगंज स्थित एक कंपनी से उपभोक्ता की रकम की रिकवरी न करवाने पर उपभोक्ता फोरम ने लखनऊ डीएम कौशलराज शर्मा की तनख्वाह रोकने का आदेश दिया है। अदालत ने ट्रेजरी अफसर को निर्देश दिया है कि डीएम की तनख्वाह रोकें और इससे मुख्य सचिव को भी अवगत करवाएं। ठाकुरगंज स्थित कंघी टोला निवासी डॉ. मोहम्मद मन्नान ने साल 2010 में हजरतगंज के अशोक टावर स्थित इनोवेट क्योर कंपनी से हेयर विग खरीदी थी। विग की कीमत 9,800 रुपये थी। कुछ दिन बाद डॉ. मन्नान ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की कि विग बेचने वाली कंपनी ने जो दावे किए थे, प्रॉडक्ट उसके अनुरूप नहीं है। गुणवत्ता भी घटिया है। मामले की सुनवाई के बाद सदस्य फोरम प्रथम राजर्षि शुक्ला ने आदेश जारी किया कि विग बेचने वाली कंपनी के प्रबंधक उपभोक्ता को उसकी मूल रकम वापस करें। साथ ही 2001 से छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करें। इस हिसाब से कंपनी के प्रबंधक को उपभोक्ता को 15,916 रुपये अदा करने थे।

आदेश के बावजूद कंपनी के प्रबंधक ने रकम नहीं लौटाई तो फोरम ने डीएम कौशलराज शर्मा को निर्देश दिया कि कंपनी के प्रबंधक की संपत्ति को नीलाम कर उपभोक्ता को रकम दिलवाएं। आदेश का संज्ञान न लेने पर उपभोक्ता फोरम ने डीएम को दो बार नोटिस भी जारी किया। पांच अप्रैल को जारी नोटिस में फोरम ने कहा कि डीएम 17 जुलाई तक हर हाल में कंपनी से उपभोक्ता को उसकी रकम वापस दिलवाएं। इसके बावजूद डीएम ने फोरम के आदेश का संज्ञान नहीं लिया। लिहाजा गुरुवार को फोरम ने आदेश जारी कर डीएम की तनख्वाह रोकने के साथ ही उन्हें अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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