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विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, घोषित किया दिवालिया

लंदन, जुलाई 26: भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने सोमवार बड़ा झटका दिया है। लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक विजय माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण को उसकी भारत की संपत्तियों पर आसानी से कब्जा कर सकेंगी। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

ब्रिटिश समयानुसार सोमवार दोपहर 3:42 बजे मुख्य दिवाला और कंपनी न्यायालय के न्यायाधीश माइकल ब्रिग्स ने हाईकोर्ट में वर्चुअली सुनवाई के दौरान कहा, मैं विजय माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं। भारतीय बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने जिरह करते हुए भारतीय बैंकों के पक्ष में दिवालिया आदेश देने का अनुरोध किया था।

भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए दिवालियापन के फैसले के खिलाफ अपील करने के किसी भी अधिकार से इनकार किया है। माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़े कथित 9,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी के संबंध में जांच कर रही हैं। फिर किंगफिशर की हालत बिगड़ने के बाद कंपनी डूब गई थी।

जुलाई में ही विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने उनके शेयर बेचकर 792.12 करोड़ रुपये हासिल किए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम की तरफ से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने माल्या के शेयर बेचे गए थे। इस मसले पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा था कि माल्या के खिलाफ भारत ने एक मजबूत मामला बनाया है और ब्रिटेन के अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण के संबंध में सर्वोत्तम आश्वासन दिया है।

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