IDS में 30 सितंबर को आधी रात तक जमा कर सकेंगे राशि
नई दिल्ली : चार माह से जारी घरेलू आय घोषणा योजना (आईडीएस) के तहत लोगों को बेहिसाबी धन के बारे में घोषणा करने के लिए सुविधा देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रधान आयकर आयुक्तों को 30 सितंबर को काउंटर मध्यरात्रि तक खोलने का निर्देश दिया है.
गौरतलब हैं कि आयकर विभाग ने बेहिसाबी धन की घोषणा करने के लिए चार माह पूर्व घरेलू आय घोषणा योजना (आईडीएस) लागू की थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर हैं. जैसा कि पता ही हैं कि आईडीएस के तहत बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा कर लोग अभियोजन से बच सकते हैं और पाक साफ होकर निकल सकते हैं. इस बारे में घोषणा ऑनलाइन की जा सकती है. इसके अलावा इसे व्यक्तिगत रूप से निश्चित फॉर्म भरकर जमा कराया जा सकता है.
इस बारे में सीबीडीटी ने बताया कि आईडीएस-2016 के तहत घोषणा लेने के लिए काउंटर 30 सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे. बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्तियों को 45 प्रतिशत कर और जुर्माना देना होगा. इसका भुगतान तीन किस्तों में सितंबर, 2017 तक किया जा सकता है.